पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए क्या है अंतिम तारीख

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी। आदेश में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार-पैन को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है।

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समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार को विभिन्न सर्विसेज से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए आदेश के मद्देनजर आया है।

यह चौथा मौका है जब सरकार ने लोगों को अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है।

5 मार्च तक के अपडेटेड डेटा के मुताबिक, कुल 33 करोड़ पैन कार्ड्स में से 16.65 करोड़ को लिंक किया जा चुका है। आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2017, 31 अगस्त, 2017 और 31 दिसंबर 2017 के बाद अब चौथी बार बढ़ाई गई है।

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