मुंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को उसे शहर भर से सभी अनधिकृत होर्डिंग और पोस्टर हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।
मुंबई हाई कोर्टन्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, अदालत ने चुनाव आयोग (ईसी) से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों की जानकारी देने को कहा कि राजनीतिक दल सार्वजनिक संपाियों को बिगाड़ने में शामिल नहीं हों। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए ए सैयद की पीठ ने अधिकारियों को अगले साल 9 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा।
फरवरी में अदालत ने विस्तृत फैसला सुनाते हुए बीएमसी को राजनीतिक दलों या उनके सदस्यों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए सभी होर्डिंग, बैनर और विग्यापन हटाने तथा उनके खिलाफ कार्वाई शुरू करने का निर्देश दिया।
एक संबंधित आदेश में अदालत ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए उनके पंजीकरण के समय यह शर्त लगाने को कहा था कि पार्टी संपत्तियों को बिगाड़ने में शामिल नहीं होंगी।