बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार(24 नवंबर) को शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अर्जुन खोतर को 4 हफ्ते का वक्त दिया है जिसमें वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं।
फाइल फोटोबता दें कि, हाईकोर्ट ने मंत्री अर्जुन खोतकर के खिलाफ 3 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 2014 विधानसभा चुनाव में अर्जुन खोतकर ने नॉमिनेशन दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद हलफनामा आयोग को दिया था।
इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी।
Aurangabad bench of Bombay High Court declares Shivsena MLA and Maharashtra Minister Arjun Khotkar's election nomination null and void as he had filed his nomination beyond deadline during elections in 2014. Court allowed Khotkar 4 weeks to appeal against the order in SC pic.twitter.com/qx0oVEVGvN
— ANI (@ANI) November 24, 2017
अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। 1990 में पहली बार विधायक बनने वाले खोतकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं।