दिल्ली-एनसीआर में बिजली की कटौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को सख्ती दिखाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में चौबीसों घंटे बिजली की सुविधा क्यों नहीं है?
file photoन्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में बिजली की कमी और वितरण में गड़बड़ी पर सरकार से 4 दिसंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि कोयले की तुलना में गैस साफ-सुथरा ईंधन है, इसलिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए इसका गैस से बदला जाना जरूरी है। इस पर बेंच ने जानना चाहा कि क्या एनसीआर में सभी पावर प्लांटों को भरपूर गैस उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे वे कोयले की जगह गैस का उपयोग कर सकें?