उच्च न्यायालय ने धार की BJP विधायक नीना वर्मा के चुनाव को किया शून्य घोषित

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को धार बीजेपी के विधायक नीना वर्मा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है। ये दूसरा मौका है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य घोषित की गई है।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, हाईकोर्ट ने सुरिश्चंद्र भंडारी की दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायधीश आलोक वर्मा ने अब फैसला सुनाते हुए नीना वर्मा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। न्यायधीश वर्मा सात दिन बाद रिटायर हो रहे है। ठीक उसने पहले उन्होंने यह अहम फैसला सुनाया है।

न्यायाधीश आलोक वर्मा जिन्होंने यह फैसला सुनाया है का एक सप्ताह के भीतर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह दूसरी बार है जब वर्मा के चुनाव को निरर्थक और शून्य घोषित कर दिया गया है। 2012 में, अदालत ने उन्हें अपात्र करार दिया था क्योंकि उनके कांग्रेस के प्रतिद्वंदी बलमुकुंद गौतम ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

 

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