कुत्ते-बिल्ली पालने पर टैक्स लगने की खबरों को पंजाब सरकार ने बताया बेबुनियाद

0

पंजाब सरकार ने मीडिया रिपोर्टों में आयी उन खबरों को ख़ारिज कर दिया है जिसमे दावा किया गया था कि गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को घर में पालने पर पंजाब के लोगों को टैक्स देना होगा।

(Gurpreet Singh/HT File Photo)

दरअसल मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब सरकार ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि शहरी क्षेत्रों में पालतू जानवरों को रखने पर टैक्स लगाने के संबंध में मीडिया में जो खबर आयी है वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है।

बता दें कि मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि घरेलु जानवारों को पालने वाले हर पंजाबी को 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक प्रति वर्ष टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं अगर आप टैक्स समय पर नहीं जमा कर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिस पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।

इसके अलावा ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। योजना के तहत हर साल जानवर का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू (नवीनीकरण) करवाना पड़ेगा।

Previous articleTiming of tax officials’ visit to my office is suspect: Actor Vishal
Next articleShahshi Tharoor urges High Court to stop Arnab Goswami from reporting on Sunanda’s death