गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली जैसे जानवर पालने वालों से टैक्स वसूलेगी पंजाब सरकार

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पंजाब सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को घर में पालने पर अब पंजाब के लोगों को टैक्स देना होगा। जी हां, पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

(Gurpreet Singh/HT File Photo)

नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि घरेलु जानवारों को पालने वाले हर पंजाबी को 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक प्रति वर्ष टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं अगर आप टैक्स समय पर नहीं जमा कर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिस पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।

इसके अलावा ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। योजना के तहत हर साल जानवर का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू (नवीनीकरण) करवाना पड़ेगा।

जानवर के मालिक लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर एक महीने के अंदर इसका नवीनीकरण नहीं कराएगा तो उसे जुर्माना भी देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ेंगे।

वहीं भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि जैसे जानवरों को पालने वाले लोगों से 500 रुपये प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे। यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। बता दें कि पंजाब सरकार गौ सेस के नाम पर पहले से ही कई वस्तुओं पर टैक्स की वसूली कर रही है।

 

 

 

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