‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी रेप केस में बरी, पहले हुई थी 7 साल की सजा

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बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को अमेरिकी महिला द्वारा लगाए गए रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार(25 सितंबर) को बरी कर दिया है। रिसर्च स्कॉलर से रेप मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फारूकी को सात साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटकर उन्हें बरी कर दिया है। फारूकी ने साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल महमूद तिहाड़ जेल मे बंद हैं।

PHOTO: The Indian Express

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए निचली अदालत का फैसला पलटा है। हाईकोर्ट ने FIR में हुई देरी को भी आधार बनाया है। NDTV के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि सवाल ये था कि क्या ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं, अगर हुई थी तो क्या पीड़िता की सहमति से हुआ या नहीं। क्या फारूकी पीड़िता की बात समझ पाया या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में फारूकी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। निचली अदालत के फैसले को रद्द किया जाता है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि फारूकी को बांड जमा करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि महमूद फारूकी को 30 जुलाई को साकेत कोर्ट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकी शोधार्थी के साथ रेप का दोषी करार दिया था।

जिसके बाद अगस्त 2016 में फारूकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही फारूकी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला 28 मार्च, 2015 का है। 35 वर्षीय अमेरिकी महिला ने जून 2015 में मशहूर दास्तानगो फारूकी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

अमेरिकी महिला का आरोप था कि फारूकी ने उनके साथ दिल्ली के सुखदेव विहार में रेप किया था। बता दें कि पीपली लाइव फिल्म का निर्देशन करने वाली अनुषा रिजवी महमूद फारूकी की पत्नी हैं। महमूद पीपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक और कहानीकार थे।

 

 

 

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