मुंबई की एक विशेष टाडा अदालत ने गुरुवार(7 सितंबर) को वर्ष 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Express photo by Vishal Srivastavइसके अलावा अबू सलेम के दूसरे साथी ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल रशिद खान को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाया गया है। इस मामले में एक अन्य दोषी मुस्तफा डोसा की 28 जून को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के एक अस्तपाल में मौत हो चुकी है।
इससे पहले टाडा अदालत ने इस सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले 16 जून 2017 को 24 साल बाद मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा डोसा और प्रत्यपर्ति कर भारत लाए गए गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह लोगों को दोषी ठहराया था। बता दें कि इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे।
न्यायाधीश जीए सनप ने आरोपी अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को धमाकों का षडयंत्र रचने के लिए दोषी माना था, जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में इस मामले से बरी कर दिया था।
यह मुकदमे की सुनवाई का दूसरा चरण था। वर्ष 2007 में पूरी हुई पहले चरण की सुनवाई में टाडा अदालत ने इस मामले में 100 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया गया था। बता दें कि 12 मार्च 1993 को हुए इस घातक सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे। जबकि इन धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।