दिल्ली: NGT का आदेश- प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर देना होगा 5 हजार रुपये का फाइन

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार(10 अगस्त) को पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 50 माइक्रोन से भी कम मोटाई वाले अक्षरणीय प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी घोषणा की कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे 5,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी।अधिकरण ने दिल्ली सरकार को भी गुरुवार से एक सप्ताह के अंदर ऐसे प्लास्टिक के समूचे भंडार को जब्त करने का निर्देश दिया है। पीठ ने AAP शासित दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को किसी वरिष्ठ अधिकारी के जरिये एक हलफनामा दायर करने और शहर में कचरा प्रबंधन विशेषकर प्लास्टिक के संदर्भ में निर्देशों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस बारे में सूचित करने के लिये कहा।

हरित पैनल ने एक जनवरी 2017 से प्रभावी अपने आदेश में पिछले साल दिल्ली एवं एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था और दिल्ली सरकार को डम्प किये हुए कचरे को कम करने के संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया था।

अधिकरण ने इससे पहले 31 जुलाई को रोक के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में प्लास्टिक के अंधाधुंध एवं बेहिसाब इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगायी थी। पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह शहर में सख्ती से इसके प्रतिबंधों को लागू करे और इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

एनजीटी ने समूचे शहर में विशेषकर होटलों, रेस्तराओं और सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगायी थी, जबकि दिल्ली सरकार से इस साल एक जनवरी से ऐसी सामग्री के ‘भंडारण, बिक्री तथा इस्तेमाल’ के खिलाफ समुचित कदम उठाने के लिये कहा था।

इसने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कचरों को फेंकने के लिये सब्जी बेचने वालों और बूचड़खानों को 10,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी।

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