वृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को पाली हिल इलाके में एक अपार्टमेंट में अपने चार फ्लैटों को जोड़ने की दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। ऐसा उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में से एक व्यक्ति की शिकायत पर किया गया है। आमिर मरीना अपार्टमेंट की अलग-अलग मंजिल पर स्थित अपने चार फ्लैटों को अंदर की एक सीढ़ी के जरिये मिलाना चाहते थे।
दरअसल, आमिर का एक फ्लैट अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर, दो पहली मंजिल पर और एक फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। आमिर वर्गो हाउसिंग सोसाइटी में (मरीना अपार्टमेंट इस सोसाइटी का हिस्सा है) ग्राउंड और तीन मंजिला इमारत में स्लैब के कुछ हिस्सों को काटकर और उन्हें भीतरी सीढ़ी से जोड़कर इसे मिलाना चाहते थे।
आमिर ने पिछले महीने वृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के भवन प्रस्ताव विभाग से जरूरी अनुमति हासिल की थी। हालांकि, नगर निकाय ने एक फ्लैट मालिक जिनेवे डि सा की शिकायत के बाद अब अनुमति पर रोक लगा दी है। बीएमसी भवन प्रस्ताव विभाग के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी।
जाने-माने शिल्पकार और डि सा के मित्र शिरीष सुखटामे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘आमिर खान ने बीएमसी से जुलाई के मध्य में जरूरी अनुमति हासिल की और काम शुरू कर दिया। लेकिन एक फ्लैट मालिक जिनेवे डि सा ने विलय योजना में ‘अवैधता’ पाई और शिकायत दाखिल करने के लिए मुझसे संपर्क किया।’
उन्होंने कहा, ‘मैंने बीएमसी के ऑनलाइन पोर्टल को देखा, जहां इस तरह के सारे रिकॉर्ड अपलोड किए जाते हैं। मैंने पाया कि मंजूरी हासिल करते वक्त कई विवरण गायब थे। इसमें गैर विध्वंसकारी परीक्षण (एनडीटी) के रिकॉर्ड भी गायब थे, जो पुरानी इमारतों में फेरबदल या मिलाने के लिए जरूरी हैं।’