इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को लगाई लताड़, कहा- नॉनवेज खाने से नहीं रोक सकते, बूचड़खानों को जारी करे लाइसेंस

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बूचड़खाने को लेकर जारी घमासान के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार(12 मई) को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को मांसाहार खाने से नहीं रोक सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य में अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ 27 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की।साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक सरकार बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करे। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बूचड़खानों और मीट व्यापारियों के पुराने लाइसेंस को भी रिन्‍यू किए जाए।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को कहा है कि वो 17 जुलाई को हमें बताए कि इस दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंस को रिन्यू किया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।

इसके अलावा कोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों को कहा कि जिनके लाइसेंस खत्म हो चुके हैं और जो नया लाइसेंस लेना चाहता है वे लोग 17 जुलाई तक अपने-अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

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