चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार (8 मई) को बड़ा झटका लगा है। लालू के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई की याचिका पर सोमवार (8 मई) को कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा, अब लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा।
file photoमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा, अब लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इस मामले में लालू यादव समेत 45 अन्य नेताओं पर केस चलेंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई कोर्ट से फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन पर आरोप रद किये जाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में देरी करने व सुप्रीम कोर्ट में अपील बेहद देर से पेश करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया कि वह इस मामले में देरी करने वालों की जिम्मेदारी तय करें। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि सीबीआई पांच महीने में ट्रायल को पूरा करे।
गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू के खिलाफ षडयंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, चारा घोटाला 1996 में सामने आया था और लालू यादव पर 6 अलग-अलग मामले चल रहे हैं, एक में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है।