सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एमसीडी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को नगर निगम चुनाव में कॉमन (एक समान) चुनाव चिन्ह के लिए ‘स्वराज इंडिया’ की अंतरिम याचिका खारिज कर दिया।
स्वराज इंडिया ने एकल पीठ द्वारा पार्टी को कॉमन चुनाव चिन्ह नहीं देने के फैसले को चुनौती दी थी जिसे आज खारिज कर दिया गया। याचिका में तर्क रखा गया था कि पजीकृत पार्टी के प्रत्याशियों को कॉमन चुनाव चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है और उनकी पार्टी को गलत तरीके से इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
अदालत के समक्ष यह मामला दो बार आया था लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से वकील के पेश ना होने और अदालत के कोई भी एकतरफा फैसला देने से इनकार करने की वजह से इस पर सुनवायी नहीं हो सकी थी।