नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संवैधानिक पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। अब पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर फैसला करेगी की दिल्ली का असली बॉस कौन है। केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बुधवार(15 फरवरी) को यह फैसला दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले से अहम संवैधानिक मुद्दे जुड़े हैं, इसलिए मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ ही करेगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक पीठ किन मुद्दों पर सुनवाई करे, ये वही फैसला करेगी।
बता दें कि गत वर्ष चार अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उपराज्यपाल ही सरकार के संवैधानिक मुखिया हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि पंचायत को भी अधिकार होते हैं, फिर दिल्ली की सरकार को लोगों ने चुना है। आखिर उसके फैसले को उपराज्यपाल कैसे पलट सकते हैं। वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि दिल्ली में शासन के हालत वैसे नहीं हैं, जैसा दिल्ली सरकार कह रही है, बल्कि ये केजरीवाल सरकार का प्रोपेगेंडा है।