नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(15 फरवरी) को एआईएडीएमके नेता शशिकला को झटका देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और अधिक समय देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। शशिकला ने सरेंडर के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इसके बाद शशिकला सरेंडर करने के लिए घर से निकल गई हैं। शशिकला ने बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर करने के लिए रवाना होने से पहले मरीना बीच पर जया मेमोरियल पर पहुुंचीं और तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
बता दे कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को दोषी करार देते हुए मंगलवार(14 फरवरी) को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 3 साल जेल में बिताने का आदेश दिया है, क्योंकि वह 6 महीने पहले ही जेल में बिता चुकी हैं।
साथ ही इस सजा के चलते अब वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दरअसल, कानून के मुताबिक, सजा पाया व्यक्ति सजा की अवधि के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। शशिकला के दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है।
इस बीच दोषी करार दिए जाने के बाद शशिकला गुट ने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को एआईएडीएमके ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही एआईएडीएमके ने इदापदी के. पलानीसामी को विधायक दल का नेता घोषित किया है।