तूतीकोरिन हिंसा: तमिलनाडु सरकार ने वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को ‘स्थाई रूप से’ बंद के दिए आदेश

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तमिलनाडु सरकार ने सोमवार(28 मई) को एक सरकारी आदेश जारी किया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह वेदांता समूह के स्टरलाइट तांबा संयंत्र को सील करे और इसे ‘स्थाई रूप से’ बंद कर दे।

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार का यह फैसला पिछले सप्ताह हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आया है जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए थे। सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया निर्देश का समर्थन करता है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया कि वह  ‘इकाई को सील तथा संयंत्र को स्थाई रूप से बंद कर दे।’

दस्तावेज में ‘व्यापक जनहित में’ तांबा कारखाने को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों-पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48 ए और जल कानून 1974 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नौ अप्रैल के आदेश का उल्लेख किया गया जिसमें तूतीकोरिन में वेदांता के तांबा पिघलाने वाले संयंत्र के लिए संचालन अनुमति का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया था।

आदेश में जिक्र किया गया कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 मई को इकाई को बंद करने और इसकी बिजली काटने के दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके एक दिन बाद इसकी बिजली काट दी गई थी। मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश दिया है।

स्थानीय लोग कारखाने को बंद करने की मांग को लेकर 99 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन के 100 वें दिन प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए।

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