आय से अधिक संपत्ति मामला: सुप्रीम कोर्ट से शशिकला दोषी करार, 4 साल की हुई जेल, अब नहीं बन पाएंगी CM

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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ओ पनीरसेल्वम के साथ उलझीं अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार(14 फरवरी) को तगड़ा झटका दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 3 साल जेल में बिताने का आदेश दिया है, क्योंकि वह 6 महीने पहले ही जेल में बिता चुकी हैं। 

शशिकला को अब ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। साथ ही इस सजा के चलते अब वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दरअसल, कानून के मुताबिक, सजा पाया व्‍यक्ति सजा की अवधि के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। शशिकला के दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है। शशिकला ने इससे पहले कहा था कि सब कुछ ठीक दिख रहा है। हम ही आगे सरकार चलाएंगे।

लेकिन इस फैसले के बाद अब शशिकला के सीएम बनने के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब पन्नीरसेल्वम खेमे का पलड़ा भारी पड़ते नजर आ रहा है। उम्मीद है कि अब शशिकला के समर्थन में खड़े नजर आ रहे विधायक भी पन्नीरसेल्वम की तरफ जा सकते हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद पन्नीरसेल्वम खेमे के लोग जश्न मनाने लगे।

क्या है मामला?

दरअसल, 1991-1996 के बीच दिवंगत जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने की दोषी करार दिया गया था।

लेकिन मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था। जिसके बाद कर्नाटक सरकार, डीएमके और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सुनवाई के बाद पिछले साल जून में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

 

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