स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता का केस: निर्वाचन आयोग ने कहा 2004 चुनाव से जुड़े हलफनामे और दस्तावेज नही मिल रहे

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पूर्व मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में शनिवार को एक चौंकाने वाला मोड़ आया। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने अदालत से कहा कि चांदनी चौक से वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल समेत सभी उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए मूल हलफनामों और कुछ अन्य दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा है। हालांकि चुनाव पैनल ने कहा कि यह सूचना उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पीटीआई भाषा की एक खबर के अनुसार, एक अधिकारी ने अदालत के इस आदेश के बाद आयोग का पक्ष रखा कि ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े रिकॉर्ड पेश किए जाएं। ईरानी के खिलाफ चुनाव पैनल के सामने पेश हलफनामों में कथित रूप से गलत सूचना देने को शिकायत दर्ज करायी गई थी।

New Delhi : Union HRD minister Smriti Irani at a press conference at BJP headquarters in New Delhi on Tuesday. PTI Photo

आयोग के अधिकारी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा, ‘वर्ष 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के मूल चुनावी फॉर्मों और हलफनामों का यथासंभव कोशिश के बाद भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी छायाप्रतियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।’ अधिकारी ने 2004 के चुनाव के सिलसिले में ईरानी द्वारा दी गई सूचना के सिलसिले में एक हलफनामा भी दाखिल किया।

इसी बीच अदालत ने शिकायतकर्ता पत्रकार अहमेर खान का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की। अदालत ने शिकायतकर्ता का यह अनुरोध पिछले साल 20 नवंबर को मान लिया था कि चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईरानी की शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सामने लाने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वह उन्हें अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ हैं।

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में चुनाव पैनल में दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विसंगतिपूर्ण सूचना दी और उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जताए जाने के बाद भी कोई सफाई नहीं दी।

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