मुलायम सिंह यादव और अमिताभ ठाकुर के धमकी विवाद के जल्द निबटारे के आदेश

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा टेलीफोन पर आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को कथित रूप से धमकी दिये जाने सम्बन्धी एक याचिका के जल्द निपटारे के आदेश दिये हैं।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना की एकल पीठ ने कल यह आदेश निलम्बित आईपीएस अफसर ठाकुर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।

ठाकुर ने अदालत से आग्रह किया था कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पिछले साल 16 नवम्बर को दाखिल की गयी उनकी अर्जी पर 15 दिन के अंदर फैसला देने के निर्देश दे। उस अर्जी में सपा प्रमुख द्वारा पिछले साल 10 जुलाई को ठाकुर को कथित रूप से टेलीफोन पर धमकाने के मुकदमे में लगायी गयी अन्तिम रिपोर्ट को चुनौती दी गयी है।

मालूम हो कि ठाकुर ने गत 11 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में दी गयी तहरीर में मुलायम पर टेलीफोन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। उसके कुछ ही दिन बाद ठाकुर को निलम्बित कर दिया गया था।

समाचार एजेेंसी भाषा के अनुसार ठाकुर की तहरीर पर काफी जद्दोजहद के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस ने 12 अक्तूबर को इस रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद कर दी थी।

ठाकुर ने पुलिस की इस कार्यवाही को पिछले साल 16 नवम्बर को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में चुनौती दी थी।

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