18, जुलाई 2012 में हुए मारुति सुजुकी फैक्टरी हिंसा केस मेंहरियाणा की जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसमें 31 लोग दोषी, 117 लोग बरी किये गए हैं। पुलिस ने 147 लोगों को गिरफ्तार किया था। 11 लोग जेल में हैं, जबकि बाकी सभी जमानत पर बाहर आ गए हैं।
2012 Maruti Suzuki factory violence case: 31 people convicted and 117 acquitted by Haryana court.
— ANI (@ANI) March 10, 2017
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, 18 जुलाई, 2012 को मानेसर के मारुति प्लांट में हड़ताल के दौरान लगी आग में कंपनी के एक एजीएम की मौत हो गई थी। प्लांट का अधिकतर हिस्सा जलकर राख हो गया था। कंपनी के अलावा परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। कंपनी यूनियन के पदाधिकारियों सहित 148 लोगों पर केस दर्ज हुआ था।
139 को जमानत पर रिहा किया गया था। 9 आरोपी अभी जेल में हैं। इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। यह केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कोर्ट ने 10 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।
मारुति कांड मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाए जाने की संभावना को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। किसी भी स्थिति पर काबू पाने के लिए छह ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।