दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर पर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। शशि थरूर को इस मामले में पेश नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया है।
फाइल फोटो- कांग्रेस सांसद शशि थरूरअतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए शशि थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
A Delhi court imposes fine of Rs 5,000 on Shashi Tharoor for not appearing before it for a hearing, in connection with a defamation case filed by BJP leader Rajiv Babbar. The case was filed by Babbar over Tharoor's alleged "scorpion sitting on a Shivling" remark against PM Modi. pic.twitter.com/JICnMtrqgP
— ANI (@ANI) February 15, 2020
बता दें कि, भाजपा नेता बब्बर ने अदालत में शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्टूबर 2018 में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए मोदी की तुलना बिच्छू से की थी।
भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया। इससे पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने थरूर के खिलाफ जारी हुए जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। 13 नवंबर को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
थरूर पर आरोप है कि उन्होंने कहा था, ‘आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।’ थरूर ने यह बात 2018 में बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी।