पिछले महीने मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए अबु सलेम ने मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर करके शादी के लिए पैरोल या अस्थायी जमानत देने का अनुरोध किया है। सलेम ने दो हाई कोर्ट के केसों का हवाला देते हुए दावा किया कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है।
Express photo by Vishal Srivastavसलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा कि हमने अदालत को दो मामलों का हवाला दिया है, एक बंबई हाई कोर्ट और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है। सलेम ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाए।
इस मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश जी ए सनप ने सीबीआई से सलेम की याचिका पर जवाब देने को कहा है।बता दें कि टाडा अदालत ने यहां 12 मार्च 1993 के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में भूमिका को लेकर जून में सलेम और पांच अन्य को दोषी ठहराया था।