उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च न्यायलय का निर्देश,15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे को मदरसों में फहराया जाए

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है की राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मदरसों में फहराये जाने की मांग को सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा राज्य सरकार को आदेश पारित किया है की “इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया जाए”

यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) द्वारा आया है जो की अलीगढ़ के एक निवासी अरूण गौड़ की ओर से दायर की गई थी। जिन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसों में आयोजित किये जाने वाली झंडा फहराने की रस्म सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की थी।

उक्त दिशाओं को जारी करते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर को जनहित याचिका जवाबी हलफनामा के रूप में दायर करने के लिए राज्य सरकार को कहा है।

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