अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने का आदेश

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लेमीन (AIMIM) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है।

ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए किशनगंज के एसपी राजीव रंजन ने बुधवार को गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया।

AIMIM विधायक ओवैसी पर आरोप है कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अकबरुद्दीन ने संसद सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

अकबरुद्दीन ने गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी को ‘जालिम’ और ‘शैतान’ कहा था।

 

 

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