इस दिवाली पर केवल पांच घंटे पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सलाह मांगी है। कोर्ट ने सरकार से यह जवाब सात दिनों के भीतर देने को कहा है।
कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सलाह मांगी है, जिसमें पटाखे छोड़ने पर पूर्ण रूप में बंद करने की मांग की गई थी। इसमें कोर्ट ने कहा है कि क्यों न इस दिवाली पर शाम के 5 बजे से 10 बजे रात्रि तक ही पटाखे छोड़े जाएं।
मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू और अमिताभ राव की खंडपीठ ने इसके बारे में केंद्र से 27 अक्टूबर तक अपनी राय देने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी आग्रह किया है। यह सलाह कोर्ट ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण और इसके कारण लोगों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के कारण मांगा है।
वहीं इस सलाह को लेकर पटाखों के व्यापारियों में गुस्सा है और व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के निर्देश से उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा।