मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान क्रूज शिप मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय और दिया हैं। एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का और समय मांगा था।
एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। एनसीबी ने आरोप लगाया था कि कुछ आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के गलत पासवर्ड प्रदान किए जिससे निकासी और फोरेंसिक जांच में बाधा उत्पन्न हुई।
बता दें कि, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल ड्रग रैकेट मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कई दिन मुंबई की जेल में बिताने पड़े थे। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने उन्हें गोवा जाने वाले क्रूज से गिरफ्तार किया था। शाहरुख के बेटे को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग रैकेट मामले में आर्यन खान द्वारा रची गई साजिश पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दावों को खारिज कर दिया था। आर्यन खान और उनके दोस्तों अरबाज मर्चेंट पर एक विस्तृत जमानत आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि यह अनुमान लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराध किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एनसीबी के इस दावे को खारिज कर दिया था कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक था।
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