दिल्ली हाई कोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ कोर्ट ने अभिनेत्री पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिससे तीन बार कार्यवाही बाधित हुई। दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
Delhi High Court in its order said it appears that the suit was for publicity. Plaintiff Juhi Chawla circulated the link of the hearing on social media which created disruption thrice. Delhi Police shall identify the persons and take action against those who created disruption
— ANI (@ANI) June 4, 2021
बता दें कि, जूही चावला ने भारत में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले को दो जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था।
जूही चावला की याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।