अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी द्वारा कथित टीआरपी घोटाले की मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे से कहा, “आप 482 याचिका या 226 याचिका दायर करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं।” कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चैनल का वर्ली में भी एक कार्यालय है, जो फ्लोरा फाउंटेन (जहां हाई कोर्ट स्थित है) के करीब है। बेहतर है कि आप राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद चैनल के वकील हरीश साल्वे ने याचिका को वापस ले लिया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा मीडिया से बात करने को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, “हम चिंतित हैं कि पुलिस आयुक्तों ने मामलों पर साक्षात्कार देना शुरू कर दिया है।”
इस बीच, टीआरपी रैकेट की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ संपादकीय कर्मचारी का बयान दर्ज किया। पुलिस ने रिपब्लिक के मुंबई स्थित कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी का बयान दर्ज किया।