सहारा को 39 हजार करोड़ का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली को जब्त करने का दिया आदेश

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नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 39 हजार करोड़ का झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार(6 फरवरी) को सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए उसके मुंबई स्थित एंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

आपको बता दें कि एंबी वैली करीब 39 हजार करोड़ की संपत्ति है। अब यह प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अटैच रहेगा। 600 करोड़ रुपए जमा करने पर कोर्ट ने रॉय की पेरोल भी दो हफ्ते बढ़ा दी है। यह 6 फरवरी को खत्म हो रही थी। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उन संपत्तियों की सूची मांगी मांगी है जिन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसों की वसूली की जाएगी और उसे जनता को दिया जाएगा।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे। आपको बता दें कि मार्च 2014 से जेल में बंद सुब्रत राय इस समय पैरोल पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को सुब्रत रॉय का पैरोल मंजूर किया था।

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