मुरथल में हुए गैंगरेप पर हाईकोर्ट ने कहा सबूत मौजूद महिलाओं से हुआ था गैंगरेप

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जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई है। हाइकोर्ट ने कहा कि मुरथल में गैंगरेप हुआ था और इसके सबूत हैं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ गवाहों के बयान और घटनास्थल से बरामद महिलाओं के अंडरगारमेंट्स इस और इशारा कर रहे हैं कि फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान मुरथ में गैंगरेप हुए।

गुरुवार को इस केस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) को आदेश दिया है कि वह घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार करे, ताकि जनता में पुलिस और कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा बना रहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि मामले में कोर्ई पीड़िता सामने नहीं आई है और न ही कोई चश्मदीद गवाह है। ऐसे में गैंगरेप की बात साबित नहीं होती, लेकिन जांच जारी है।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक डिविजन बेंच ने खुली अदालत में यह बातें कहीं। कोर्ट ने दो गवाहों, जिनमें एक टैक्सी ड्राइवर भी था, के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसकी टैक्सी से महिलाओं के घसीटते हुए बाहर निकाला गया था, जो इशारा करता है कि वहां रेप हुए थे।

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