दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स पेश करने का आदेश दिया है ।
ईरानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज़ की गयी थी जिसमें उन पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारियां देने का आरोप लगाया गया था। अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
पिछले साल जून में एक लेख़क अहमद खान के द्वारा केस दर्ज़ कराया गया था जिसमें कहा गया कि स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स को लेकर गलत जानकारी दी है।
खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि ईरानी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शपथ -पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आॅफ ओपन लर्निंग से Bachelor of Commerce Part 1 की डिग्री लेने का दावा किया गया था, जबकि 2011 में गुजरात में हुए राजयसभा चुनाव के दौरान उन्होंने शपथ पत्र में लिखा कि उन्होंने B. Com Part 1 की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के School of Correspondence से हासिल की थी।