बिहार में कथित फर्जी डिग्री पर बहाल 3000 नियोजित स्कूली शिक्षक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं| सरकारी वकील ने बताया कि राज्य के शिक्षा विभाग ने यह सूचना दी है|
मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने इस्तीफा न देने वाले बाकि बचे शिक्षकों को क्षमादान देने से भी इंकार कर दिया है. आपको बता दे कि इसी महीने हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था कि कथित रूप से फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले स्कूली शिक्षकों ने तय तारीख तक अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा|
कोर्ट ने कहा था कि 9 जुलाई तक त्यागपत्र देने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे स्कूली शिक्षकों के इस्तीफा न देने पर उन्हें सजा तो मिलेगी साथ ही उनकी सैलरी भी वसूली जाएगी|
यही नहीं पिछले महीने कोर्ट ने बिहार सतर्कता विभाग के डायरेक्टर को भी बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर 40,000 शिक्षकों के भर्ती मामले की जांच करने के आदेश दिए थे| कोर्ट ने विभाग को चार हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने को कहा था|