प्रत्यर्पण मामला: विजय माल्या को 4 दिसंबर तक मिली जमानत, खुद को बताया निर्दोष

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भारतीय बैंकों के कर्ज की अदायगी नहीं करने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या प्रर्त्यपण संबंधी सुनवाई के लिए मंगलवार(13 जून) को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने माल्या को 4 दिसंबर 2017 तक की जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई 2018 को होगी।

फाइल फोटो।

वहीं, अदालत में पेश होने से कोर्ट के बाहर माल्या ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उनके पास बेगुनाही के तमाम सबूत हैं। माल्या ने कहा कि मैं उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने रखूंगा। सभी आरोपों को नकारते हुए माल्या ने खुद को बेकसूर बताया।

माल्या ने कहा कि, ‘मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं सभी आरोपों को खारिज करता हूं। मैंने किसी कोर्ट से भागा नहीं हूं। यहां होना मेरा कानूनी कर्तव्य है और मैं यहां हूं। माल्या ने कहा कि खुशी है कि यहां निष्पक्ष अदालत में मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है।

माल्‍या ने कहा कि ‘मैंने कोई लोन डायवर्ट नहीं किया। मैं मीडिया के लिए जवाबदेह नहीं हूं, इसलिए मीडिया को कोई जवाब नहीं दूंगा।’ माल्या ने उस सवाल को टाल दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का डर लगता है कि क्या भारत में मुकदमा उनके लिए अन्यायपूर्ण होगा?

बता दें कि माल्या अलग-अलग भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लोन लेकर भारत से फरार हैं। इस मामले में वह भारत में वांछित हैं। वह मार्च 2016 से ब्रिटेन में हैं। बीते 18 अप्रैल को प्रत्यर्पण वारंट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।

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