आम्रपाली ग्रुप के अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट और आदेशों की नाफरमानी के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार(9 अक्टूबर) को सख्त रुख अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के तीन डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टरों- अनिल कुमार शर्मा, शो प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि वह लुकाछिपी का खेल खेलना बंद करे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक सारे दस्तावेज़ ऑडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराते तब तक तीनों डायरेक्टर्स पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिवेलपर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह कोर्ट से लुका छिपी का खेल न खेले। कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी की ओर से पेश वकील से पूछा कि फरेंसिक ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों को अब तक ऑडिटरों के पास जमा क्यों नहीं कराया गया?
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने वाले बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने (टेंडर देने) की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने एनबीसीसी से 60 दिन के अंदर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।