पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार(13 अक्टूबर) को पटाखा विक्रेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने व्यापारियों को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खरीदे हुए पटाखे चलाए जा सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दी गई थी।

File Photo: Reuters

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक के दिए गए फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायियों का एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। व्यवसायियों ने कोर्ट को बताया कि 12 सितंबर को दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर उनके लाइसेंस बहाल हो गए थे और उन्होंने दीपावली के दौरान बिक्री के लिए पटाखों की खरीद कर ली थी।

दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को कहा था कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा।

बता दें कि दीवाली 19 अक्तूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के जरिए ‘दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री’ की इजाजत देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी। अदालत का यह आदेश, नवंबर 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है।

 

 

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