हरियाणाः सोनीपत सीरियल ब्लास्ट के दोषी अब्दुल करीम टुंडा को उम्रकैद की सजा

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हरियाणा के सोनीपत में साल 1996 में हुए दो बम विस्फोट के मामले में दोषी अब्दुल करीम टुंडा को स्थानीय अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई।

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बता दें कि, इससे पहले आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने करीम टुंडा को सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने टुंडा को हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र रचने और विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 3 के तहत 50 हजार रुपये (प्रत्येक) का जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग ने उसको सजा सुनाई है।

दिल्ली पुलिस ने टुंडा को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान टुंडा ने कोर्ट में कहा था कि वह बम ब्लास्ट के समय पाकिस्तान में था।

28 दिसंबर, 1996 की शाम पहला ब्लास्ट बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा पर हुआ था। इसके 10 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था. इस बम ब्लास्ट में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर टुंडा व उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शकील व कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, जो अब बरी हो चुके हैं।

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