कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्णब गोस्वामी और हाल ही में शुरू न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए दो करोड़ रूपए के मुआवजे की याचिका में मांग की।
पीटीआई की ख़बर के मुताबिक, तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर ने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध भी किया कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाए चैनल पर उनकी पत्नी की मौत से संंबंधित किसी शो का प्रसारण नहीं हो। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में अर्णब गोस्वामी के अलावा टीवी चैनल की स्वामी कंपनी आर्ग आउटलियर मीडिया एशियानेट न्यूज प्रा. लि. को भी पक्ष बनाया है।
Pleased to confirm this story. We filed today in Delhi High Court. Had enough of his campaign of calumny. https://t.co/ThcI7AHGiu
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 26, 2017
उन्होंने आठ से 13 मई के बीच खबरों के प्रसारण का जिक्र किया जब टीवी चैनल ने उनकी पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था। पीटीआई की ख़बर के मुताबिक, वकीलों मुहम्मद अली खान और गौरव गुप्ता के जरिए दाखिल याचिका में खबर की निंदा की गयी और दावा किया गया कि रिकार्डिंग को सनसनीखेज तरीके से जारी किया गया और उनके सार्वजनिक जीवन तथा उनकी छवि को नुकसान कर विवाद खड़ा किया गया।
याचिका में कहा गया है कि कथित पर्दाफाश का मकसद दर्शकों में यह विश्वास पैदा करना था कि पीडि़त की हत्या या तो थरूर ने की या उनके इशारे पर हत्या की गयी। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के प्रसारण से पीडि़त की मौत के मामले में चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
गौरतलब है कि, कांग्रेस लीडर की पत्नी सुनंद पुष्कर की दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थी। हत्या के बाद से अब तक इस मर्डर मिस्ट्री को लेक खुलासा नहीं हो सका है। इस दौरान शशि थरूर खुद अपनी पत्नी की हत्या के शक के दायरे में बने रहे। हालांकि कई महीने तक जांच और फोरिंसिक रिपोर्ट के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई।