सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की 9 संपत्तियां सील करने का दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अक्टूबर) को आम्रपाली समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित नौ संपत्तियां सील करने का निर्देश दिया। इन संपत्तियों में समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हैं। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने आम्रपाली समूह की बिहार के राजगीर और बक्सर में भी दो संपत्तिसयां सील करने का आदेश देते हुये कहा कि इन्हें सील करने के बाद इनकी चाबियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, न्यायालय ने समूह के तीन निदेशकों को, जो इस समय पुलिस हिरासत में हैं, एक लिखित आश्वासन दाखिल करने का निर्देश भी दिया है कि इन नौ संपत्तियों के अलावा कहीं और कोई दस्तावेज नहीं रखे हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त फारेंसिक आडिटर और उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही सील किये जाने वाले इन परिसरों में प्रवेश कर सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सात संपत्तियां सील होने तक इन निदेशकों को हवालात में नहीं बल्कि थाने में रखा जायेगा। शीर्ष अदालत ने कल समूह के तीन निदेशकों-अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में देते हुए कहा था कि आम्रपाली समूह न्यायालय के साथ लुका छिपी खेल रहा है और सारे दस्तावेज फारेंसिक आडिटर को सौंपने के उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह में फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को मकानों का कब्जा दिलाने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने कंपनी के तीन डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में भेजने की बात कही थी। साथ ही सभी 46 कंपनियों के दस्तावेज फरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपने के निर्देश दिए थे। कंपनी के तीनों डायरेक्टरों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उन्हें तब तक लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा जब तक सभी 7 प्रॉपर्टियां सील नहीं हो जाती हैं।

आम्रपाली ग्रुप द्वारा दस्तावेज जमा कराने को लेकर की जा रही हीलाहवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐक्शन लिया है। आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टरों अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों के चलते बड़ी संख्या में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है।

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