सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए उसके मुंबई स्थित एम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को नीलाम करने का आदेश दे दिया।
जबकि इससे पूर्व सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 39 हजार करोड़ का झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 फरवरी) को सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए उसके मुंबई स्थित एंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।
कोर्ट ने सहारा चीफ सुब्रत रॉय से प्रॉपर्टी का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
आपको बता दें कि एंबी वैली करीब 39 हजार करोड़ की संपत्ति है। अब यह प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अटैच रहेगा। 600 करोड़ रुपए जमा करने पर कोर्ट ने रॉय की पेरोल भी दो हफ्ते बढ़ा दी थी जो 6 फरवरी को खत्म हो गई थी।