सुनील ग्रोवर से विवादों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहे कपिल शर्मा को बांबे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निमार्ण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है।
साथ ही हाईकोर्ट ने बहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह कपिल के मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करें और मामले को हल करें। वहीं बीएमसी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने कपिल के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है।
क्या था मामला?
कपिल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने गोरेगांव स्थित अपने घर में गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया है। इस मामले में बीएमसी में सब इंजीनियर अभय दिनकर जगताप की शिकयत पर मामला दर्ज किया गया था।
कपिल शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी) 1966 की धारा 53 (7) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जगताप ने अपने आरोप में कहा है कि कपिल शर्मा ने गोरेगांव स्थित न्यू लिंक रोड पर अपने डीएलएच एनक्लेव फ्लैट में जो निर्माण करवाया है वो गैरकानूनी है।