दिल्ली सरकार को लोक निर्माण विभाग (PWD) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए आवंटित बंगले को तुरंत खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में PWD ने आम आदमी पार्टी को नियमो का उल्लघन करने के मामले में जल्द कार्यालय खाली करने के लिए कहा है।
आपको बता दे कि इससे पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग स्थित बंगला नंबर 206 (राउज एवेन्यू) का आवंटन रद्द कर दिया था।
उपराज्यपाल ने शूंगलू कमेटी की ओर से आवंटन में अनियमितता के उल्लेख के बाद आप सरकार के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था।
रिपोर्ट में कार्यालय के आवंटन पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ्तर या जमीन नहीं दे सकती।
नोटिस में आवंटन को अवैध घोषित करने का हवाला देते हुये आप संयोजक को बंगला खाली करने के लिये कोई समयसीमा तय नहीं की गयी है। बंगले के इस्तेमाल के एवज में पार्टी से किराया वसूलने के सवाल पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले का यह पहलू अभी विचाराधीन है।
आप के सचिव पंकज गुप्ता ने भी केजरीवाल के नाम विभाग से बंगला खाली करने का नोटिस मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आप को निशाना बनाकर बदले की भावना से की जा रही इस कार्रवाई के बारे में पार्टी भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही है।
केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2015 में राज्य स्तरीय पार्टियों को जमीन आवंटित करने की नीति को मंजूरी देते हुये आप कार्यालय के लिये इस बंगले का आवंटन किया था जबकि शुंगलू समिति ने संविधान के तहत दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होने के आधार पर केजरीवाल सरकार की आवंटन नीति को ही रद्द करने की सिफारिश की है।