भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (SEBI) ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर शेयर बाजार में शेयरों की प्रत्यक्ष या परोक्ष खरीद-बिक्री या किसी भी तरह के लेन-देन और चैनल में डायरेक्टर या कोई भी मैनेजमेंट पद लेने पर दो साल का बैन लगा दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनडीटीवी के प्रोमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के साथ उनकी कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी दो साल का बैन लगाया है।
सेबी के इस फैसले पर प्रणय रॉय और राधिका ने एक बयान जारी कर कहा है कि सेबी का ये आदेश चौंकाने वाले, अपमानजनक और सभी नियमों के खिलाफ है। बयान में आगे कहा गया है कि सेबी के इस फैसले को वो कोर्ट में चुनौती देंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सेबी ने अपने आदेश में कहा कि 3 लोन एग्रीमेंट्स को लेकर माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स से जानकारी छिपाकर कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। सेबी ने इसके लिये प्रणय, राधिका और आरआरपीआर होल्डिंग्स को फटकार भी लगाई। इन 3 लोन एग्रीमेंट्स में एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ है जबकि दो अन्य करार बेहद कम जानकारी वाले कंपनी विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) के साथ हैं।
पीटीआई ने सेबी ने 51 पन्नों के अपने ताजा आदेश में कहा कि प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स के सभी डायरेक्टर्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री करने और सिक्योरिटीज मार्केट से किसी भी तरह जुड़े रहने से बैन किया जाता है। ये बैन तत्काल प्रभाव से लागू है। सेबी ने कहा कि बैन की अवधि के दौरान म्यूचुअल फंड इकाइयों समेत उनके मौजूदा होल्डिंग्स जब्त रहेंगे।
सेबी ने कहा कि एनडीटीवी के एक शेयरधारक क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2017 में शिकायतें की थीं। उसने आरोप लगाया था कि विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ लोन एग्रीमेंट्स को लेकर शेयरधारकों को दी जाने वाली सूचनाओं से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया है। सेबी ने इन शिकायतों के बाद जांच शुरू की थी। (इंपुट: भाषा के साथ)