32 वर्षीय स्वेतांग पटेल की पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रशासन को पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज़ करने और मामले की CID जांच का आदेश दिया। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2 पुलिस निरीक्षकों और 1 उप-निरीक्षक समेत 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ किया गया।
PTI से बात करते हुए ACP के डी पंड्या ने कहा कि स्वेतांग पटेल की मृत्यु के मामले में शुक्रवार देर रात्रि 2 निरीक्षकों और 1 उप-निरीक्षक सहित 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर लिया गया।
हालांकि पीड़ित के परिवार की तरफ से उनके वकील का कहना है कि “FIR में सभी आरोपी पुलिस वालों के नाम नहीं हैं। हमने सभी के खिलाफ FIR दर्ज़ करने की मांग की थी लेकिन FIR में ACP समेत अन्य उच्च अधिकारीयों के नाम नहीं लिखे गए। एक FIR दर्ज़ करने के लिए हम 5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, ये कोर्ट के आदेश की अवमानना है और कोर्ट का अपमान है”
25 अगस्त के दिन स्वेतांग पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। स्वेतांग की माता ने बताया कि पुलिस ने स्वेतांग को पीट-पीट कर घायल कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुए शव परीक्षण की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वेतांग की मृत्यु सर पर गहरी चोट लगने से हुई है।