लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश- देश भर में आज से खुल जाएंगी कॉलोनियों के निकट की दुकानें

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गृह मंत्रालय ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में कोरोना लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।

गृह मंत्रालय
फाइल फोटो

गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा, दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे।

आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को गृह मंत्रालय के आदेश से कुछ व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो पाएगी और लोगों को कुछ आसानी होगी। (इंपुट: आईएएनएस और भाषा के साथ)

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