मध्य प्रदेश: सामने आई पुलिस की लापरवाही, मार्च से जेल में बंद तीन लोगों को बनाया रामनवमी हिंसा का आरोपी; एक का घर भी तोड़ा

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मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक झड़प मामले में पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं, इस हिंसा के मामले में पुलिस ने तीन ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जो पिछले एक महिने से जेल की सजा काट रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति के घर को जिला प्रशासन ने गिरा भी दिया।

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दरअसल, पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद तीन लोगों पर सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को बड़वानी जिले के सेंधवा में एक मोटरसाइकिल में आग लगाने का आरोप है। यह दूसरी जगह थी, जहां रामनवमी पर सांप्रदायिक झड़पे हुईं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले से जेल में बंद जिन तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनकी पहचान शहबाज़, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। तीनों पांच मार्च से आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ उसी थाने में मामला दर्ज किया गया था जहां हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।

बड़वानी जिले के एसपी ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था कि 11 मार्च को सिकंदर अली पर फायरिंग के लिए धारा 307 के तहत शहबाज़, फकरू और रऊफ पर मामला दर्ज किया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से तीनों जेल में हैं। बड़वानी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पहले से ही जेल में बंद तीनों दंगा और आगजनी कैसे कर सकते हैं।

सेंधवा एसडीओपी मनोहर सिंह ने इस मामले में कहा कि “हम मामले की जांच करेंगे विवेचना में जेल अधीक्षक से उनकी जानकारी लेंगे, अभी जो मामला दर्ज किया गया है वो फरियादी के आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया है।”

शाहबाज की मां सकीना ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक झड़प के बाद उनके घर में तोड़फोड़ की गई और उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया।

सकीना ने कहा, ‘पुलिस यहां आई और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा करीब डेढ़ महीने से जेल में है। उसे एक झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया था इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि उसके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई? हमने पुलिसकर्मियों से कहा भी कि वह जेल है लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने हाथ जोड़कर माफी मांगी।’

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