झारखंड कोयला घोटालाः CBI कोर्ट ने मधु कोड़ा को सुनाई 3 साल कैद की सजा

0

चर्चित कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है इसके साथ में 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

FILE PHOTO

बता दें कि, इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचार एजेंसी ANI की ख़बर के मुताबिक, हालांकि मधु कोड़ा समेत चार दोषियों को हाई कोर्ट से तुरंत ही दो महीने अंतरिम बेल भी मिल गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने मधु कोड़ा और एचसी गुप्ता के अलावा झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार बासु और निजी कंपनी विनी आयरन तथा स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भी दोषी पाया।

अदालत ने वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, दो लोक सेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपिन बिहारी सिंह तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

आपको बता दें कि यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।

इस मामले में सीबीआई के आरोप-पत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम शामिल था।

 

Previous articleRahul Gandhi takes charge of party from mother Sonia Gandhi
Next articleराहुल गांधी बने 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के 49वें अध्यक्ष, जश्न का माहौल, भारी संख्या में जुटे समर्थक