बुधवार को अंधेरी कोर्ट ने वर्सोवा पुलिस पर्यावरण अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के तहत लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। उन पर वर्सोवा में हरियाली को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और MRTP एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
उनके खिलाफ ये कार्रवाई भवन निर्माण के दौरान मैनग्रोव कटवाने की वजह से की गई है। मुंबई के वर्सोवा में कपिल शर्मा के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और महाराष्ट्र रिजनल एंड टाउन प्लानिंग (एमआरटीपी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
FIR filed against actor Kapil Sharma under environment protection act and MRTP act for destroying mangroves in Versova #Mumbai
— ANI (@ANI) December 14, 2016
FIR filed against actor Kapil Sharma under environment protection act and MRTP act for destroying mangroves in Versova #Mumbai pic.twitter.com/JrpbYRYqjN
— ANI (@ANI) December 14, 2016