नई दिल्ली। सरकार ने नोटबंदी के बाद बंद हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया है। जी हां, यदि आपके पास 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट हैं तो यह काफी महंगा पड़ सकता है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, चलन से बाहर हो चुके पुराने नोट 10 से अधिक संख्या में रखने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
कानून के लागू हो जाने के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 से अधिक रखना कानूनन अपराध है। हालांकि, रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना (जो भी अधिक हो) वसूल किया जाएगा।
गौरतलब है कि गत वर्ष 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी। 31 दिसंबर तक इन्हें बैंकों से बदलने को कहा गया था। इसके इन नोटों के चलन को पूरी तरह बंद कर दिया गया।