10 करोड़ 85 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वघानी के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बांद्रा के एक महानगर दंडाधिकारी अदालत ने वाघानी और उनके साझेदारों के खिलाफ निगोसिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत एक वारंट जारी किया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की नॉवेल्टी पावर इंफ्राटेक कंपनी ने जीतू वघानी और उनके पार्टनर की ईवा ग्रुप ऑफ कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
मुबंई की मेट्रोपोलिटेन (बांद्रा) की 58 नंबर की कोर्ट ने नेगोसियेबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत क्रिमिनल केस फाइल किया। जिसमे गुजरात बीजेपी अध्य्क्ष जीतू वघानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इसके पहले कोर्ट 2 बार बेलेबल वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन 3 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने जीतू वघानी के भावनगर के घर पर वारंट देने का प्रयास किया था। लेकिन जीतू वघानी के घर पर न होने के कारण कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।